कई बार ऐसा होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने वाला आदमी नॉमिनी दर्ज नहीं कराता और उसकी मौत के बाद परिवार को लगता है कि पैसा फंस गया. लेकिन सच यह है कि बैंकिंग नियमों के तहत लीगल हेयर सही दस्तावेज देकर FD पर दावा कर सकते हैं.
हर साल बैंकों में जमा बड़ी रकम सिर्फ जानकारी के अभाव में अनक्लेम्ड रह जाती है. इसलिए ये समझना जरूरी है कि नॉमिनी और लीगल हेयर या कानूनी वारिस (जैसे पत्नी, बच्चे आदि) में क्या फर्क है.
नॉमिनी कौन होता है?
नॉमिनी वह आदमी होता है जिसे खाताधारक अपनी मौत के बाद रकम हासिल करने के लिए नॉमिनेट करता है. लेकिन ध्यान रहे कि नॉमिनी मालिक नहीं होता, वह सिर्फ रकम हासिल करने का ऑथराइज्ड होता है. बैंकबाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि नॉमिनी सिर्फ बैंक से पैसा लेने का अधिकार रखता है, असली मालिकाना हक उत्तराधिकार कानून के अनुसार कानूनी वारिसों का होता है.
बिना नॉमिनी के FD कैसे क्लेम करें?
अगर एफडीहोल्डर ने नॉमिनी नहीं बनाया है, तो बैंक दो चीजें मांगेगा- डेथ सर्टिफिकेट और कानूनी वारिस होने का प्रमाण. अगर वसीयत (Will) है, तो प्रक्रिया आसान हो जाती है. अगर वसीयत नहीं है (इंटेस्टेट डेथ), तो आमतौर पर पति/पत्नी और बच्चे प्राथमिक वारिस माने जाते हैं. ऐसी स्थिति में बैंक निम्न दस्तावेज मांग सकता है:
- सक्सेशन सर्टिफिकेट (नागरिक अदालत से)
- लीगल हेयर सर्टिफिकेट (लोकल रेवेन्यू अधिकारी से)
पैसा मिलने में देरी क्यों होती है?
- नॉमिनी दर्ज न होना
- KYC डिटेल्स में गड़बड़ी
- परिवार में विवाद
- अधूरे दस्तावेज
नियमित रूप से नॉमिनी अपडेट करना और वसीयत बनवाना ऐसी परेशानियों से बचा सकता है.
FD में नॉमिनी कैसे अपडेट करें?
- मोबाइल बैंकिंग से- बैंक ऐप खोलें. FD/डिपॉजिट सेक्शन में जाएं. इसके बाद Nomination या Nomination Update चुनें. डिटेल भरें और कंफर्म करें.
- बैंक ब्रांच जाकर- बैंक के ब्रांच में जाकर फॉर्म लें. नए नॉमिनी की जानकारी भरें. पहचान पत्र के साथ जमा करें. बैंक रिकॉर्ड अपडेट कर देगा.
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