दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. अब डीडीए के फ्लैट्स की कीमतों में ही पार्किंग बनाने का खर्च भी शामिल होगा.
डीडीए फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव किया है.अब फ्लैट की कीमत तय करते समय पार्किंग निर्माण का खर्च भी उसी कीमत में जोड़ा जाएगा यानी अब पार्किंग के लिए अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा.
पहले अलग से लिया जाता था पार्किंग का खर्च
डीडीए ने एक नया ऑफिस ऑर्डर जारी कर फ्लैट की लागत तय करने की मेथड में बदलाव किया है. पहले पार्किंग का खर्च अलग से लिया जाता था, लेकिन अब हाउसिंग पॉकेट्स के निर्माण पर हुए कुल खर्च में पार्किंग निर्माण लागत भी शामिल होगी. इसी आधार पर प्लिंथ एरिया रेट (PAR) तय किया जाएगा.
अब पार्किंग के लिए अलग से एक्सट्रा चार्ज नहीं
नई व्यवस्था के तहत कार गैरेज, स्कूटर गैरेज, कवर या अनकवर्ड पार्किंग के लिए अलग से एक्सट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा. हालांकि, गैरेज या पार्किंग की निर्माण लागत एक तय फॉर्मूले से निकाली जाएगी. अगर इंजीनियरिंग विंग अलग से खर्च का ब्योरा नहीं देता है, तो 60% पीएआर के आधार पर लागत मानी जाएगी.
सभी योजनाओं पर लागू होगा नया नियम
यह नियम डीडीए की सभी मौजूदा और आने वाली हाउसिंग योजनाओं पर लागू होगा. इनमें डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 (एफसीएफएस), डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2025 (ई-ऑक्शन), डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 (एफसीएफएस) और डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2026 (एफसीएफएस) शामिल हैं.
पहले से थोड़ी बदली हुई दिख सकती है फ्लैट की कीमत
हालांकि, स्टैंडअलोन कार/स्कूटर गैरेज या बची हुई पार्किंग स्पेस की बिक्री से जुड़ी मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं होगा. साथ ही डेवलपर की ओर से बनाए गए ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की बिक्री के नियम भी पहले जैसे ही रहेंगे. इस फैसले से फ्लैट की कुल कीमत पहले से थोड़ी बदली हुई दिख सकती है, लेकिन खरीदारों को पार्किंग के लिए अलग से भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिससे प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सरल होगी.
About the Author

आज तक से टीवी पत्रकारिता शुरू करने वाली प्रियंका कांडपाल को अब तक तकरीबन 11 साल का अनुभव है. तकरीबन चार साल आज तक में रिपोर्टिंग के साथ एंकरिंग भी कर चुकी हैं. उसके बाद इंडिया टीवी में पांच साल तक काम किया. 201…और पढ़ें
Discover more from Business News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.