New Baggage Rule : सरकार ने नया बैगेज रूल लागू कर दिया है, जिसमें विदेश से आने वाले सामान पर ड्यूटी फ्री लिमिट बढ़ाई गई है. महिलाओं के लिए ज्वैलरी लाने की लिमिट भी सरकार ने बढ़ा दी है.
सरकार ने ड्यूटी फ्री सामान की लिमिट को अब बढ़ा दिया है.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं सीमा शुल्क विभाग (सीबीआईसी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में बदलाव किए हैं और कई सामानों, जिसमें सोने के गहने भी शामिल हैं, पर ड्यूटी फ्री सीमा बढ़ा दी है. बैगेज नियम, 2026 को 2 फरवरी से लागू कर दिया गया है. इसके तहत अब ज्यादातर यात्री हवाई या समुद्री मार्ग से आने पर ज्यादा मूल्य के निजी सामान बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए ला सकते हैं.
कितने रुपये का सामान ला सकेंगे
भारत का निवासी, भारतीय मूल का पर्यटक या वैध वीजा (पर्यटक वीजा को छोड़कर) रखने वाला विदेशी नागरिक अब 75,000 रुपये तक के ड्यूटी फ्री सामान ला सकते हैं. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी. नियमों में विदेशी पर्यटकों के लिए अलग सीमा तय की गई है. कोई भी विदेशी पर्यटक जो हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आ रहा है, वह 25,000 रुपये तक के ड्यूटी फ्री सामान ला सकता है. पहले यह लिमिट 15 हजार रुपये थी. बशर्ते ये सामान उसके पास या उसके साथ लाए गए बैगेज में हों. ये नए नियम बैगेज नियम, 2016 की जगह लेंगे.
आभूषण के लिए नया नियम
सीबीआईसी ने बताया है कि कोई भी भारतीय निवासी या भारतीय मूल का पर्यटक, जो एक साल से अधिक समय तक विदेश में रहा है. भारत लौटने पर अपने साथ लाए गए असली सामान में महिला यात्री के लिए 40 ग्राम और अन्य यात्रियों के लिए 20 ग्राम तक के आभूषण बिना शुल्क के ला सकता है. यह आभूषण ‘व्यक्तिगत असली सामान’ का हिस्सा होना चाहिए, यानी यह केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हो और बिक्री के लिए न हो.
लैपटॉप भी ला सकेंगे
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी यात्री, जो क्रू मेंबर नहीं है, अपने असली सामान में एक नया लैपटॉप या नोटपैड भी बिना शुल्क के ला सकता है. ड्यूटी-फ्री लिमिट को साझा नहीं किया जा सकता. एक यात्री की फ्री अलाउंस दूसरे यात्री के साथ मिलाकर या जोड़कर इस्तेमाल नहीं की जा सकती. देश में मुद्रा लाने या बाहर ले जाने के नियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ करंसी) रेगुलेशंस, 2015 और इससे जुड़े किसी भी नोटिफिकेशन के अनुसार ही लागू होंगे. नए नियम के तहत मोबाइल फोन भी विदेश से लाए जा सकेंगे, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से ही इस्तेमाल करना होगा.
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प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें
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