कोरोना महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, जिसे देखते हुए उनकी आजीविका को दोबारा पटरी पर लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी. इस योजना में अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है.
कौन कर सकता है इसमें अप्लाई?
अगर आप शहर या कस्बे में स्ट्रीट वेंडर हैं और आपके पास निकाय का आईडी कार्ड है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. जिनके पास कार्ड नहीं है, वे वरेफिकेशन के जरिए भी फॉर्म भर सकते हैं.
कैसे करें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए अप्लाई?
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दोनों तरीकों से किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी बैंक शाखा, नगर निगम कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क किया जा सकता है. महज एक महीने (30 दिन) के अंदर लोन का पैसा आपके हाथ में होगा.
कब शुरू हुई थी पीएम स्वनिधि योजना?
पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) की शुरुआत 1 जून 2020 को रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी. यह एक माइक्रो लोन योजना है, जिसकी अवधि को हाल ही में बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है और इसे नए सिरे से पुनर्गठित भी किया गया है.
पीएम स्वनिधि योजना के लिए कस्टमर केयर नंबर क्या है?
किसी भी तरह की जानकारी या पूरी प्रक्रिया के लिए से जुड़ा अगर कोई प्रश्न हो, तो सोमवार से शनिवार के दिन आप सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक टोल फ्री नंबर 1800-111-979 पर आप बात कर सकते हैं. सिर्फ राष्ट्रीय अवकाशों पर इन हेल्पलाइन नंबर से आपको मदद नहीं मिल पाएगी.
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