बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान विजय माल्या से कहा कि अगर वे अपनी याचिका पर सुनवाई चाहते हैं तो उन्हें भारत वापस आना होगा, अन्यथा कोर्ट उनकी याचिका नहीं सुनेगा. माल्या फिलहाल ब्रिटेन में हैं और उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है. वे किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों करोड़ रुपये के कर्ज मामले में आरोपी हैं. भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है और लंदन में इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान विजय माल्या को कहा है कि अगर आप अपनी याचिका पर सुनवाई चाहते हैं तो भारत वापस आइए. साथ ही ये भी कहा कि अगर आप वापस नहीं आ सकते तो हम आपकी याचिका नहीं सुनेंगे. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने ये बात विजय माल्या को कही है.
विजय माल्या ब्रिटेन में फरार हैं. वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत फरार आर्थिक अपराधी घोषित किए गए हैं. ये एक्ट ऐसे लोगों के खिलाफ है जो बड़े कर्ज डिफॉल्ट करके देश छोड़कर भाग जाते हैं. माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के कर्ज न चुकाने के मामले में आरोपी हैं. बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया था जो वापस नहीं किया. भारत सरकार उनकी प्रत्यर्पण यानी एक्सट्राडिशन की कोशिश कर रही है. लंदन में सुनवाई अंतिम चरण में है.