पीपीएफ देश की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है. इसमें टैक्स छूट, सुरक्षित निवेश और तय ब्याज का फायदा मिलता है. यह योजना भारत सरकार की ओर से सपोर्टेड है, इसलिए इसे भरोसेमंद माना जाता है.
सालाना कम से कम 500 रुपये निवेश जरूरी
पीपीएफ में आप सालाना कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. यह पैसा 15 साल के लिए लॉक रहता है. मैच्योरिटी के बाद पूरी रकम और ब्याज टैक्स-फ्री मिलता है. चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक में इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है.
क्या एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोला जा सकता है?
आसान जवाब है– नहीं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट, 1968 के मुताबिक, एक आदमी अपने नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. अगर आपने एक बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोल लिया है, तो आप दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने नाम से दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते. उदाहरण के लिए, अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, तो आप पंजाब नेशनल बैंक या पोस्ट ऑफिस में दूसरा खाता नहीं खोल सकते.
अगर गलती से दो अकाउंट खुल जाएं तो क्या होगा?
अगर किसी कारण से दो PPF अकाउंट खुल जाते हैं, तो दूसरा खाता इरेगुलर माना जाएगा. उस खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय की मंजूरी से दोनों खातों को मर्ज कराया जा सकता है. इसके लिए खाताधारक को आवेदन देना होता है. अगर खाते मर्ज नहीं किए गए, तो दूसरे खाते में जमा सिर्फ मूलधन वापस मिलेगा, ब्याज नहीं।
क्या बच्चे के नाम पर PPF खुल सकता है?
हां, माता या पिता अपने नाबालिग बच्चे (18 साल से कम) के नाम पर अलग PPF अकाउंट खोल सकते हैं. लेकिन एक शर्त है कि आपके अपने खाते और बच्चे के खाते में मिलाकर कुल निवेश एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे अगर आपने अपने खाते में 1 लाख रुपये जमा किए हैं, तो बच्चे के खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं डाल सकते.
PPF अकाउंट कैसे खोलें?
आप पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंकों में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं. कुछ प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक यह सुविधा देते हैं. फिलहाल PPF पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है. ब्याज हर साल कंपाउंड होता है और हर महीने की 5 तारीख से महीने के आखिरी दिन के बीच की मिनिमम बैलेंस पर गणना की जाती है.
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