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Kingfisher jingle News: किंगफिशर बीयर का मशहूर ‘ऊ ला ला ला ले ओ’ जिंगल अब कानूनी सुरक्षा में आ गया है. यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड को इस साउंड मार्क का 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिल गया है यानी बिना इजाजत इसका इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई और जेब ढीली हो सकती है.
किंगफिशर के ‘ऊ ला ला ला ले ओ’ जिंगल अब कानूनी सुरक्षा में आ गया है.
ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री ने 31 जनवरी 2025 से इस साउंड मार्क के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया, जिसे 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से सील किया गया. यह रजिस्ट्रेशन अगले 10 वर्षों तक वैध रहेगा और इसके बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकेगा.
क्या है इस ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन का मतलब
साउंड मार्क एक नॉन-ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क होता है, जो किसी खास आवाज या धुन को कानूनी सुरक्षा देता है-ठीक वैसे ही जैसे शब्द, नाम या लोगो को दी जाती है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई खास साउंड सुनते ही उपभोक्ता उस ब्रांड को पहचान सके. भारत में ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 और ट्रेड मार्क्स रूल्स, 2017 के तहत साउंड मार्क को रजिस्ट्रेबल माना जाता है.
बशर्ते वह ग्राफिक रूप में दर्शाया जा सके और विशिष्ट (डिस्टिंक्टिव) हो. किंगफिशर के मामले में यह एप्लीकेशन ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 18(2) के तहत एक मल्टी-क्लास एप्लीकेशन के रूप में ‘इंस्ट्रूमेंटल मेलोडी (साउंड मार्क)’ के तौर पर दायर की गई थी.
अब कहां-कहां सुनाई देगा ये जिंगल
कंपनी ने बताया कि इस जिंगल का इस्तेमाल संबंधित प्रोडक्ट्स के लिए 21 फरवरी 1996 से लगातार किया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन में क्लास 32 और क्लास 33 के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स शामिल हैं यानी बीयर से लेकर नॉन-अल्कोहलिक और अल्कोहलिक बेवरेज तक.
ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री की जांच में यह भी दर्ज किया गया कि इस जिंगल से मिलता-जुलता कोई अन्य साउंड मार्क मौजूद नहीं है. इसलिए आवेदन को धारा 20(1) के तहत स्वीकार कर उसका विज्ञापन किया गया और फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हुई.
किसे-किसे मिली ये कानूनी सुरक्षा
भारत में इससे पहले भी कई मशहूर साउंड मार्क्स को कानूनी सुरक्षा मिल चुकी है, जिनमें याहू योडल, ICICI बैंक का कॉर्पोरेट जिंगल, नोकिया ट्यून और एयरटेल की सिग्नेचर ट्यून शामिल हैं. किंगफिशर का यह जिंगल अब इसी खास सूची में शामिल हो गया है.
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