सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक आदेश दिया है जिसके तहत किसी का लोन गारंटर बनने से पहले 100 बार सोचना होगा. कोर्ट ने कहा है कि अब मूल कर्जदाता के बराबर ही गारंटर की भी जिम्मेदारी होगी और अगर लोन में चूक होती है तो दोनों के खिलाफ एक साथ दिवालिया कार्यवाही शुरू की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने लोन गारंटर और मूल कर्जदार दोनों को समान माना है.
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत ऐसा कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है जो वित्तीय कर्जदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए समानांतर कार्रवाई शुरू करने से रोकता हो. ऋणदाता द्वारा अपने कर्ज के लिए गारंटी प्राप्त करने के औचित्य को पूरी तरह से समझना उचित जान पड़ता है. आईबीसी के अंतर्गत अधिकारों से संपन्न वित्तीय ऋणदाता को इन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए. इसी प्रकार, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह आवेदन की स्वतंत्र रूप से, उसके गुणों के आधार पर जांच करे.
क्या है इस फैसले के मायने
इस फैसले ने भारतीय अनुबंध अधिनियम के उस मूलभूत सिद्धांत की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि जमानतदार (गारंटर) का दायित्व मूल कर्जदार के दायित्व के बराबर होता है. इसमें कहा गया कि यदि किसी कर्जदाता को एक दिवाला प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही दूसरी शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो गारंटी का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा.
कर्ज चुकाने से मिलेगी छूट
फैसले में कहा गया कि इसका मतलब यह होगा कि अंतरिम अवधि में गारंटर को ऋण चुकाने से छूट मिल जाएगी, जिसका प्रावधान आईबीसी में नहीं है. यह फैसला आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ दायर अपीलों के एक समूह के बाद आया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मूल कर्जदाता और उसका गारंटर दोनों ही कर्ज चुकाने के लिए बराबर के भागीगार माने जाएंगे.
गारंटर के खिलाफ होगी दिवालिया कार्यवाही
इस फैसले ने आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई की उन अपीलों को स्वीकार कर लिया, जिनमें पहले गारंटरों के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रोक दी गई थी. इसने कंपनियों के निदेशकों की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने अपनी कंपनियों के खिलाफ समानांतर कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया था. कोर्ट के आदेश के बाद कर्ज की गारंटर बनी कंपनियों से भी वसूली अथवा उनके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता मिलेगी.
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प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें
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