चूंकि नई टैक्स रिजीम में 12.75 लाख रुपये तक का वेतन टैक्स फ्री है, इसलिए उस सूरत में पुरानी रिजीम चुनना समझदारी नहीं है. इसलिए हमने यहां उदाहरण के तौर पर 14 लाख रुपये का वेतन लिया है. नई टैक्स रिजीम के तहत यह टैक्सेबल इनकम है लेकिन आपको छूट प्राप्त करने के मौके बहुत कम मिलेंगे. जबकि पुरानी रिजीम में आपके पास विकल्प हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं. जान लें कि पुरानी रिजीम में आपको सबसे पहले ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम सीधे ₹13.5 लाख हो जाती है. इसके बाद आप इन 5 तरीकों से छूट पा सकते हैं.
1. धारा 80C: मुख्य निवेश (PPF, ELSS, LIC, बच्चों की फीस)
नियम: इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश दिखा सकते हैं.
कैसे बचाएं: अगर आप साल भर में 1.5 लाख रुपये इन स्कीमों में डालते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख कम हो जाएंगे.
कैलकुलेशन: 1,50,000 का 30% = 45,000 रुपये की सीधी बचत.
2. धारा 24(b): होम लोन का ब्याज
नियम: अगर आप होम लोन चुका रहे हैं, तो उसके ब्याज वाले हिस्से पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.
कैसे बचाएं: मान लीजिए आपका साल भर का ब्याज 2 लाख या उससे ज्यादा बनता है, तो आप पूरा 2 लाख क्लेम कर सकते हैं.
कैलकुलेशन: 2,00,000 का 30% = 60,000 रुपये की सीधी बचत.
3. धारा 80CCD(1B): NPS में अतिरिक्त निवेश
नियम: यह 80C की 1.5 लाख की लिमिट के अलावा मिलने वाली छूट है.
कैसे बचाएं: आपको अलग से NPS अकाउंट में 50,000 रुपये जमा करने होंगे.
कैलकुलेशन: 50,000 का 30% = 15,000 रुपये की सीधी बचत.
4. धारा 80D: हेल्थ इंश्योरेंस (स्वयं और माता-पिता)
नियम: खुद के लिए 25,000 और सीनियर सिटीजन माता-पिता के प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये तक की छूट.
कैसे बचाएं: अगर आप कुल 75,000 रुपये का प्रीमियम भरते हैं, तो यह पूरी राशि टैक्स फ्री हो जाएगी.
कैलकुलेशन: 75,000 का 30% = 22,500 रुपये की सीधी बचत.
5. HRA: मकान किराया भत्ता
नियम: यह आपकी सैलरी के HRA कंपोनेंट और आपके द्वारा दिए जाने वाले वास्तविक किराए पर निर्भर करता है.
कैसे बचाएं: मान लेते हैं कि आपकी सैलरी के हिसाब से आप साल भर में 1 लाख रुपये का किराया (HRA) क्लेम कर पा रहे हैं.
कैलकुलेशन: 1,00,000 का 30% = 30,000 रुपये की सीधी बचत.
1.50 लाख रुपये की बचत
अगर आप ये निवेश नहीं करते, तो आपको 13.5 लाख पर करीब 2,17,500 रुपये टैक्स देना पड़ता. लेकिन इन 5 तरीकों से निवेश करने के बाद आपको करीब 67,500 रुपये ही टैक्स देना होगा. आपने कुल मिलाकर 1,50,000 रुपये (45000 + 60000 + 15000 + 22500 + 7500 एजुकेशन सेस का फायदा) के आसपास का टैक्स बचा लिया.
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