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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से PF का पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे PF मेंबर्स सीधे UPI के जरिए अपना पैसा निकाल सकेंगे।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसे अप्रैल 2026 तक रोलआउट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सुविधा के शुरू होने से क्लेम सेटलमेंट की लंबी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और मेंबर्स को तुरंत फंड मिल सकेगा।
UPI पिन डालते ही बैंक खाते में ट्रांसफर होगा पैसा
- PTI की रिपोर्ट के अनुसार नए सिस्टम में ईपीएफ फंड का एक हिस्सा ‘फ्रीज’ (सुरक्षित) रखा जाएगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा मेंबर्स के लिए उपलब्ध रहेगा।
- मेंबर्स अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड UPI पिन का इस्तेमाल करके इस पैसे को सीधे अपने खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे।
- एक बार पैसा बैंक अकाउंट में आने के बाद, यूजर उसे एटीएम से निकाल सकता है या डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
सॉफ्टवेयर की खामियां दूर कर रहा है EPFO अभी पीएफ निकालने के लिए मेंबर्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है। हालांकि ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट मोड शुरू किया है, लेकिन इसमें भी कम से कम 3 दिन का समय लगता है। सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओ अभी सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ तकनीकी दिक्कतों को दूर करने में जुटा है। इसके ठीक होते ही 8 करोड़ मेंबर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है।
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